दोषी प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट आज सजा सुनाएगा; 122 लॉ स्टूडेंट्स ने अदालत को इमोशनल चिट्ठी लिखकर कहा- फैसले पर फिर से विचार करें - ख़बरी

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दोषी प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट आज सजा सुनाएगा; 122 लॉ स्टूडेंट्स ने अदालत को इमोशनल चिट्ठी लिखकर कहा- फैसले पर फिर से विचार करें

कोर्ट और जजों की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को सजा सुनाएगा। इससे पहले देशभर के 122 लॉ स्टूडेंट्स ने सीनियर कोर्ट को इमोशनल लेटर लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबडे और दूसरे जजों को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि इस मामले में कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करे।

'लोगों में भरोसा बहाल कर आलोचना का जवाब दे कोर्ट'
लॉ स्टूडेंट्स ने कहा है कि अदालत को लोगों में भरोसा बहाल कर आलोचना का जवाब देना चाहिए। जब आलोचना पीड़ा से उठे और न्याय की मांग करे, तो कोर्ट को अवमानना का आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो भी ऐसे व्यक्ति पर, जो उसी गहराई से न्याय मांग रहा हो, जो वह दूसरों के लिए मांगता रहा है। चिट्ठी में लिखा है कि लंबे समय से प्रशांत भूषण को भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट में लड़ते देखा है। कानून और राष्ट्र निर्माण में उन्होंने अच्छा काम किया है।

'दरकिनार किए गए लोगों के लिए था ट्वीट'
लॉ स्टूडेंट्स ने कहा कि जिन दो ट्वीट के आधार पर भूषण को कंटेम्प्ट का दोषी ठहराया गया है, वे ट्वीट उस उस तबके के लोगों की आवाज उठाने के लिए थे, जिनकी अनदेखी की गई। इनसे कोर्ट की पवित्रता को नुकसान नहीं पहुंचता।

प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने महीने की शुरुआत में ही भूषण को उनके अवमानना का दोषी ठहराया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने पिछले हफ्ते भूषण को बिना शर्त माफी मांगने की मौका दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। भूषण ने कहा था माफी मांगी तो यह अंतरात्मा और कोर्ट की अवमानना होगी।

भूषण के इन 2 ट्वीट को कोर्ट ने अवमानना माना
पहला ट्वीट: 27 जून-
जब इतिहासकार भारत के बीते 6 सालों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। वे (इतिहासकार) सुप्रीम कोर्ट खासकर 4 पूर्व सीजेआई की भूमिका पर सवाल उठाएंगे।
दूसरा ट्वीट: 29 जून- इसमें वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे की हार्ले डेविडसन बाइक के साथ फोटो शेयर की। फोटो में सीजेआई बिना हेलमेट और मास्क के नजर आ रहे थे। भूषण ने लिखा था कि सीजेआई ने लॉकडाउन में अदालतों को बंद कर लोगों को इंसाफ देने से इनकार कर दिया।

भूषण को पहले भी अवमानना का नोटिस दिया गया था
प्रशांत भूषण को नवंबर 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस दिया था। तब उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कमेंट किया था।



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कोर्ट ने पिछले हफ्ते प्रशांत भूषण को माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। (फाइल फोटो)


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